जीएसटी क्या है इसे कैसे रजिस्ट्रेशन करे ऑनलाइन?

जी.एस.टी. की शुरूआत भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जो की सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स को मिलकर एक टैक्स की सूरत दी गयी है| इसी लिए इसे एक टैक्स एक नेशन भी कहा जाता है।

जीएसटी के आने से भारतीय उत्पाद डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनेंगे और एक स्टडी के अनुसार इसका आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने पारदर्शी और सेल्फ-पोलिसिंग चरित्र के कारण इस कर को प्रशासित करना आसान होगा।

जी.एस.टी. क्या है What is GST?

जी. एस. टी. (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) भारत में वास्तु एवं सेवा कर की आपूर्ति पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है।

What are CGST, SGST, and IGST?

जीएसटी वास्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, जैसा कि वास्तु के निर्माण या वास्तु की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर वर्तमान अवधारणा के विपरीत है। यह केंद्र और राज्यों के साथ-साथ एक समान आधार पर कर लगाने वाला दोहरा जीएसटी है।

सीजीएसटी: केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी Central GST (CGST) कहा जाएगा।
एसजीएसटी: राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी State GST (SGST) कहा जाएगा।
आईजीएसटी: एक एकीकृत जीएसटी Integrated GST  (IGST) वास्तु एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति लगाया जाएगा।

जीएसटीआईएन क्या है What is GSTIN?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) एक अद्वितीय नंबर है, जो हर कर अदा करनेवाला को रजिस्टर करने के बाद दिया जाता है | यह करदाता के पैन कार्ड पर आधारित है।

जीएसटीआईएन क्या है

GST केंद्र द्वारा वर्तमान में लगाए गए निम्नलिखित करों की जगह लेगा:

  • केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी)
  • उत्पाद शुल्क (डूटीएस ऑफ़ एक्साइज़) Medicinal & Toilet Preparations
  • उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त कर्तव्य (एडिशनल डूटीएस ऑफ़ एक्साइज़) Goods of Special Importance and Textiles & Textile Products.
  • सीमा शुल्क के अतिरिक्त कर्तव्य (एडिशनल डूटीएस ऑफ़ कस्टम्स CVD)
  • सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (स्पेशल एडिशनल डूटीएस ऑफ़ कस्टम्स SAD)
  • सेवा कर (सर्विस टैक्स Service Tax)
  • उपकर और अधिभार (सेस्सेस और सरचार्जेस)

जीएसटी में शामिल किए जाने वाले राज्य कर हैं

  • राज्य वैट (स्टेट वैट State VAT)
  • केंद्रीय बिक्री कर (सेंट्रल सेल्स टैक्स)
  • खरीद कर (परचेस टैक्स)
  • लक्ज़री टैक्स
  • प्रवेश कर (एंट्री टैक्स)
  • मनोरंजन कर (एंटरटेनमेंट टैक्स और अम्यूज़मेंट टैक्स)
  • विज्ञापनों पर कर (एडवर्टिसमेंट टैक्सेस)
  • लॉटरी, सट्टे और जुए पर टैक्स (लोटेरिस, बेटिंग, गैंबलिंग टैक्सेस)
  • राज्य  उपकर और अधिभार (स्टेट सेस्सेस और सरचार्जेस)

• बिटकॉइन क्या है What is Bitcoin?

gst kya hai hindi

जी.एस.टी के तहत पंजीकरण के लिए कौन पात्र है?

  • नीचे दिए गए सभी व्यक्ति और व्यवसायों को GST रजिस्टर करने की ज़रुरत है।
  • वह व्यक्ति जो GST के आने से पहले टैक्स सर्विसेज के तहत रजिस्टर्ड है।
  • वह व्यक्ति जो वास्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से जुड़े लेनदेन करता है।
  • वह व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स दे।
  • सभी ई-कॉमर्स एग्रीगेटर।
  • ऐसे व्यवसाय जिनका कुल बिक्री 40 लाख से अधिक है।
  • उत्तराखंड (Uttarakhand), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 10 लाख से अधिक होना चाहिए।
  • इनपुट सेवा वितरक और सप्लायर के एजेंट।
  • वह व्यक्ति जो E-commerce एग्रीगेटर के माध्यम से सामान की सप्लाई करते हैं।
  • भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जो भारत मे रहने वालो को डेटाबेस एक्सेस और ऑनलाइन information प्रदान करते है।

GST in Hindi

जीएसटी पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें How to do GST Registration Online?

Step 1:

  • कृपया गस्त की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए https://www.gst.gov.in
  • सेवाएं Services > पंजीकरण Registration > नया पंजीकरण पर क्लिक करे।
  • कृपया अपनी और अपने कारोबार की जानकारी डेल।
  • जैसे के अपने बिज़नेस का नाम, ईमेल, पैन (PAN) और मोबाइल फ़ोन नंबर।
  • आपके ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आप को OTP भेजा जाएगा।
  • कृपया OTP नंबर डाले और प्रोसीड (Proceed) बटन पर क्लिक करे।
  • यहाँ आपको एक TRN नंबर दिखेगा कृपया उसे लिख्ले।

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Step 2:

  • कृपया फिर से वापस गस्त की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए https://www.gst.gov.in
  • सेवाएं Services > पंजीकरण Registration > नया पंजीकरण पर क्लिक करे।
  • और यहाँ पर आप TRN यानि के Temporary Reference Number को सेलेक्ट करे।
  • कृपया TRN एंटर करे।
  • कॅप्टचा एंटर करे और प्रोसीड (Proceed) बटन पर क्लिक करे।
  • फिर से एक बार आपके दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर को OTP भेजा जाएगा।
  • कृपया OTP नंबर डाले और प्रोसीड (Proceed) बटन पर क्लिक करे।

Step 3:

यहाँ पर आपको ज़रूरी जानकारी और दस्तावेज़ सबमिट करने होंगे दस्तावेज़ो की सूची नीचे दी गयी है।

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • एड्रेस प्रूफ ऑफ़ बिज़नेस
  • अपने बैंक के डिटेल्स
  • ऑथॉरिज़ेशन फॉर्म
  • और टैक्सपेयर कंस्टीटूशन

Step 4:

कृपया वेरिफिकेशन पेज पर जाए और अपना एप्लीकेशन सबमिट करे।

आप अपना एप्लीकेशन EVC यानि के इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (Electronic Verification Code) के माध्यम से कर सकते है आपका EV कोड आपके दिए गए मोबाइल पर आजाएगा या आप इ-साइन (e-Sign) का प्रयोग कर सकते है।

अगर कोई कम्पनीज़ रजिस्टर कर रही है तब एप्लीकेशन को केवल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट Digital Signature Certificate के माध्यम से सबमिट करे।

Step 5:

जैसे ही आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा आपको ARN यानि के Application Reference Number भेजा जाएगा अपने मोबाइल और ईमेल पर। ARN नंबर का प्रयोग कर के आप अपने एप्लीकेशन के स्तिथि चेक कर सकते है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बिज़नेस एड्रेस प्रूफ
  • बैंक स्टेटमेंट और एक कैंसिल किया हुआ चेक
  • बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ
  • डिजिटल दस्तखत
  • डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स ई .डी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और फोटो
  • लेटर ऑफ़ ऑथॉरिज़ेशन

आधार कार्ड के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण कैसे करे?

नए बिसिनेसेस आधार कार्ड की मदद से अपना GST पंजीकरण बोहत ही आसानी से कर सकते हैं।

जब आप जीएसटी registration के लिए आवेदन करते हैं तब आपको आधार ऑथेंटिकेशन चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

  • आपको उसे सेलेक्ट करना है।
  • जैसे ही आप यस पर क्लिक करेनेगे।
  • आपके दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर ऑथेंटिकेशन लिंक भेजी जाएगी।
  • उस लिंक को क्लिक करे और अपना आधार नंबर डाले।
  • जैसे आपकी दी गयी जानकारी जांच ली जाएगी।
  • आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
  • कृपया OTP नंबर डाले और प्रक्रिया को पूरा करें ।
  • आपको 3 दिनों के भीतर नया जीएसटी registration मिल जाएगा।

जीएसटी पंजीकरण कैसे करे

जीएसटी पंजीकरण की स्तिथि कैसे चेक करे?

  • जाने ने के लिए कृपया जी.एस.टी की आधिकारिक साइट पर जाए https://www.gst.gov.in
  • Services सेवाएं > Registration पंजीकरण > Track Application Status आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें।
  • अपने ARN नंबर डालें और सर्च बटन पर क्लिक करे।

ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुल्क Online GST Registration Fees:

यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देने की ज़रुरत नहीं होगी  कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

क्या जीएसटी पंजीकरण न करने पर या देर से करने पर कोई होगा जुर्माना अदा करना?

यदि आप कर (tax) का भुगतान नहीं करते हैं या कम का भुगतान करते हैं, तो आपको देय राशि का 10% जुर्माना अदा करना होगा या फिर कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।

यदि आपने GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जानबूझकर कर नहीं की है और GST से  बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आपको 100% जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड करें?

  • कृपया जी.एस.टी की आधिकारिक साइट पर जाए https://www.gst.gov.in
  • लोगिन पर क्लिक करे।
  • अपना उज़र नेम और पासवर्ड डालें।
  • लॉगिन करने के बाद सर्विसेज के पेज पर जाए।
  • वहां यूजर सर्विसेज (User Services) पर क्लिक करे।
  • फिर व्यू View / डाउनलोड Download सर्टिफिकेट्स पर क्लिक करे।
  • सर्टिफिकेट में आपके टैक्स से संबंधित लेनदेन की पूरी जानकारी होगी।

जीएसटी पंजीकरण छूट GST Registration Exemption:

नीचे दिए गए व्यक्तियों और संस्थाओं को GST Registration से छूट दी गई है।

  1. ऐसे बिज़्नेसेस जो सप्पलाइज़ का निर्माण करते हैं जो रिवर्स चार्ज (reverse charge) के अंतर्गत आते हैं।
  2. ऐसी गतिविधियाँ जो Goods या services की सप्लाई के अंतर्गत नहीं आती हैं जैसे के किसी बिल्डिंग या भूमि की बिक्री, अंतिम संस्कार की जाने वाली ज़रूरी स सेवाए, और कर्मचारी द्वारा प्रदान की गयी सेवाए।
  3. ऐसे व्यवसाय जो गैर-जीएसटी non-GST या गैर-कर non-taxable योग्य की सप्लाई करते हैं जैसे के एविएशन टरबाइन तेल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, डीज़ल और पेट्रोल।
  4. ऐसे बिज़्नेसेस जो छूट या शून्य-रेटेड सप्लाई करते हैं।
  5. ऐसे बिज़्नेसेस जो GST छूट की सीमा के अंदर आते हैं।
  6. कृषक (Agriculturists)।

GST FAQ बोहत पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन फ्री है?

उत्तर: जी हाँ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन बिलकुल फ्री है अगर आप खुद ऑनलाइन रजिस्टर या फाइल करे तो।

प्रश्न: क्या जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक एकाउंट का होना आवश्यक है?

उत्तर: जी नहीं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन करते समय बैंक अकाउंट की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रश्न: GSTIN नंबर कैसे प्राप्त करे?

उत्तर: GSTIN नंबर प्राप्त करने क्रिप्या गुड्स एंड सर्विसेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए www.gst.gov.in और ऑनलाइन अप्लाई करे।

प्रश्न: क्या मुझे जी.एस.टी. नंबर प्राप्त करने के लिए कोई फीस देनी होगी?

उत्तर: जी नहीं भारत सरकार ने कोई फीस लागू नहीं की है अगर से आप किसी या कंसलटेंट के द्वारा रजिस्टर कर रहे है तब वो आपको उनको फीस देनी होगी सरकार को नहीं।

प्रश्न: क्या मै अपना जी.एस.टी. नंबर वापस कर सकता हु?

उत्तर: जी हाँ  आप अपना जी.एस.टी. नंबर वापस कर सकते है मगर कम से कम एक साल के बाद।

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